सरकार दिसंबर 201 तक पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा रही है
September 30, 2019केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी. बी. डी. टी.) ने 21 सितंबर, 2019 को एक आदेश पारित करके परमानेंट अकाउंट नंबर (पी. ए. एन.) को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 शनिवार तक कर दी है। जबकि आधार को पैन से लिंक करने की पूर्व समय सीमा 30 सितंबर, 2019 थी।
सरकार ने जनता के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए सातवीं बार समय सीमा का विस्तार किया है। आयकर विभाग के लिए नीति - निर्धारण सिस्टम ने कहा कि इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करके समय सीमा का 30 सितंबर, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक की तारीख का विस्तार किया गया।
आधार योजना, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रमुख फ्लैगशिप है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल सितंबर में संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया गया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि आई. टी. रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आई. डी. अनिवार्य रहेगा।
आयकर अधिनियम की धारा 139 ए ए (2) के तहत यह भी कहा गया है, कि प्रत्येक व्यक्ति जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, और जिसके पास 1 जुलाई, 2017 की तारीख में पैन होता है, तो ऐसे सभी लोगों को अपने आधार का विवरण अपने कर अधिकारियों को प्रदान करना होगा।
आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई. डी. ए. आई.) द्वारा भारत के निवासी को जारी की गई एक विशिष्ट पहचान है, जबकि, आई. टी. विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म को 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पैन नंबर आवंटित किया जाता है।
एक व्यक्ति अपने आधार को अपने पैन से निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन लिंक करा सकता है
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आधार को पैन से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई - फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग ऑन करना होगा।
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क्विक लिंक के नीचे ‘लिंक आधार’ विकल्प को चुनें।
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फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
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अपने आधार कार्ड में दिया गया अपना नाम दर्ज करें।
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यदि आपके आधार में केवल जन्म के वर्ष का उल्लेख है, तो आपको वहां पर दिए गए विकल्प पर टिक करना होगा।
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नीचे दी गई इमेज में दिया गया कैप्चा कोड डालें।
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‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
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आपको एक पॉप - अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार - पैन कार्ड लिंकिंग सफलतापूर्वक किया जा चुका है।