सर्वोच्च न्यायालय ने दिए आम्रपाली की संपत्ति के अनुलग्नक के आदेश
November 14, 2018मंगलवार, 13 नवंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के 100-बिस्तर वाले मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, बैंक खातों, ऑफिस बिल्डिंग और गोवा में 'बेनामी' विला को संलग्न करने का आदेश दिया है। यह आदेश आम्रपाली द्वारा कोर्ट के आर्डर का पालन न करने की वजह से दिया गया है |
अदालत ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी से 11.69 करोड़ रुपये और तीन हफ्तों के भीतर 47 लाख रुपये जमा करने के लिए एक वैधानिक लेखा परीक्षक से कहा है। न्यायालय ने समूह के फंड से खरीदे गए 86 लक्जरी कारों और एसयूवी के लिए किसी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से समूह को भी रोक दिया है।
इसके अलावा, इसने अदालत में 19 नवंबर, 2018 को आम्रपाली के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार की उपस्थिति का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आम्रपाली के प्रमोटर और निदेशक के पास समय की कमी है और अगर वे अदालत के आदेशों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें जेल भेजा जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आम्रपाली समूह ने जानबूझकर अपने पहले के आदेश का पालन नहीं किया है और घर-खरीदारों के पैसे को एक कंपनी से दूसरे में बदलकर "गंभीर धोखाधड़ी" भी की है।