सुप्रीम कोर्ट ने कम प्रदूषित पटाखों को दिवाली पर 2 घंटे दहन करने की अनुमति दी
October 23, 2018दिवाली पर पटाखों की बिक्री को मंजूरी देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह शर्त रखी है की वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए देशभर में उपाय लिए जाएं |
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों का दहन करने के लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय प्रदान किया है और वह पटाखे जो आवाज़ अथवा उत्सर्जन के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू नियमो का पालन करते हैं, सिर्फ उन्ही पटाखों का उत्पादन और बिक्री उन्मीत की गई है | सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है |
नए वर्ष के उत्सव पर भी सिर्फ 11.55 से 12.30 तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी | सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा है की पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाने की अर्ज़ी पर विचार करते हुए निर्माताओं की रोजी रोटी का मौलिक अधिकार और देश की 1.3 बिलियन जनसँख्या को ध्यान में रखना ज़रूरी है |
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष भी पटाखों पर अस्थायी प्रतिबन्ध लगाया था | सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं के दिवाली के एक दो दिन पहले पटाखों की बिक्री करने की दरख्वास्त को भी ठुकरा दिया था|
पटाखों के निर्माताओं ने कोर्ट में यह दलील भी पेश की थी कि पटाखों पर प्रतिबन्ध इसलिए न लगाया जाये क्योंकि वायु प्रदुषण की बढ़ौती का कारण पटाखे नहीं है और दूसरे कारक जैसे हवा और तापमान है | उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिबन्ध लगाने कि जगह उन्हें सख्ती से विनियमित किया जाये |