पटना उच्च न्यायालय ने कहा की आरोपी की वकील रखने की क्षमता न होने पर उसे राज्य की लागत पर वकील प्रदान किया जाये
November 12, 2018पटना हाई कोर्ट ने एक आरोपी जिस पर हत्या की कार्यवाही चल रही थी उसको शुरुआत से शुरू करने का आदेश दिया है तथा आरोपी के पास वकील का प्रतिनिधित्व ना होने पर बरी किया है|
उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरोपी को राज्य की लागत पर एक वकील प्रदान किया जाना चाहिए, जब तक की उसे यह स्वीकार ना हो| आरोपी ने न्यायालय को बताते हुए कहा है की गरीबी के कारण वह वकील लेने की स्थिति मे नही था और सुनवाई के दौरान अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार उसको कोई कानूनी सहायता प्रदान करने की परवाह भी नही करी|
निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखते हुए न्यायालय ने यह कहा है की, ना तो आरोप लगाते समय ना ही परीक्षण के दौरान निचली अदालत ने यह पूछताछ करी की आरोपी के बचाव मे कोई वकील था के नही या वह राज्य की कीमत पर एक वकील करना चाहता था|
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, हर अदालत का कर्तव्य बनता है कि वह हर आरोपी को सूचित करें, अगर कोई गरीबी के कारण वकील नहीं कर पाता है, उसको राज्य की लागत पर मुफ्त कानूनी सेवा लेने का अधिकार है|
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के ऑर्डर को खारिज करते हुए आरोपी को हत्या के मामले से बरी कर दिया|