पटना हाई कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के बलात्कार के जुर्म मे मौत की सजा आजीवन कारावास मैं बदल दी
November 06, 20187 साल की लड़की के बलात्कारऔर हत्या मे पाए गए आरोपी की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए जो मौत की सजा सुनाई गई थी वह पटना उच्च न्यायालय ने कम कर दी है|
भारतीय दंड संहिता और बच्चों के संरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के तहत न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराते हुए यह कहा है की "यह सच है की वर्तमान स्थिति मे मुद्दे को बदतर बनाने वाली परिस्थिति थी, परंतु अपीलकर्ता की कम उम्र को भी ध्यान देने की आवश्यकता है|" यह भी कहा गया है की अभियुक्त से पहली बार अपराध हुआ है और न्यायालय के सामने यह साबित करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह पहले किसी भी मामले में शामिल था।
इन अवलोकनों के प्रकाश मे, अदालत ने अभियुक्त की कम उम्र और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड पर विचार करते हुए मृत्युदंड की सजा को जीवन कारावास मे बदल दिया है। अदालत ने पिछले महीने 3 साल के बच्चे के बलात्कार और हत्या के मामले मे आरोपी को मौत की सजा के बदले उम्र कैद की सजा सुनाई थी|
उसी अदालत ने 11 वर्षीय की लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले मे 50 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है|