धारा 497 आईपीसी - IPC 497 in Hindi - सजा और जमानत - व्यभिचार

अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 497 का विवरण
  2. ----- निरस्त ------
  3. धारा 497 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 497 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अनुसार

----- निरस्त ------


जो भी कोई ऐसी महिला के साथ, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वास पूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति या उपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा, और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी। 

लागू अपराध 
व्यभिचार 
सजा - 5 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों 
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायधीश द्वारा विचारणीय है I 
यह अपराध महिला के पति की सहमति द्वारा समझौता करने योग्य है।

धारा 497- व्यभिचार

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधानिक पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 497- व्यभिचार पर फैसला सुनाते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, "यह अपराध नहीं होना चाहिए।" सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून को रद्द कर दिया है और कहा है कि व्यभिचार अपराध नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तलाक का आधार हो सकता है लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है। कोर्ट ने कहा कि पति महिला का मालिक नहीं है और जो भी व्यवस्था महिला की गरिमा से विपरीत व्यवहार या भेदभाव करती है, वह संविधान के कोप को आमंत्रित करती है। जो प्रावधान महिला के साथ गैरसमानता का बर्ताव करता है, वह असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून महिला की अखंडता और सेक्सुअल च्वॉयस का असम्मान करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि व्यभिचार की वजह से एक जीवनसाथी खुदकुशी कर लेता है और यह बात अदालत में साबित हो जाए, तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरुष हमेशा फुसलाने वाला और महिला हमेशा पीड़िता - ऐसा अब नहीं होता।

क्‍या है धारा 497?

158-वर्षीय भारतीय दंड संहिता की धारा 497 कहती है: "जो भी कोई ऐसी महिला के साथ, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वास पूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति या उपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा, और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।"

आई.पी.सी. की धारा 497 के तहत अगर शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध है। लेकिन इसमें शादीशुदा महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इस सेक्‍शन में सबसे जरूरी बात ये है कि विवाहित महिला का पति भी अपनी पत्‍नी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करा सकता है। इस मामले में शिकायतकर्ता विवाहित महिला से संबंध बनाने वाले पुरुष की पत्‍नी ही शिकायत दर्ज करा सकती है।

इस कानून के तहत अगर आरोपी पुरुष पर आरोप साबित होते है तो उसे अधिक्तम पांच साल की सजा हो सकती है। इस मामले की शिकायत किसी पुलिस स्‍टेशन में नहीं की जाती है बल्कि इसकी शिकायत मजिस्‍ट्रेट से की जाती है और कोर्ट को सबूत पेश किए जाते हैं।

जोसेफ शाइन की याचिका

जोसेफ शाइन द्वारा दायर याचिका आई.पी.सी. की धारा 497 को चुनौती देती है, जो एक विवाहित महिला के साथ व्यभिचार में एक पुरुष के खिलाफ मुकदमा चलाने की ओर ले जाती है, लेकिन महिला को दण्डित नहीं करती है।

उन्होंने याचिका में आई.पी.सी. की धारा 497 को चुनौती देते हुए इसे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा, यह पुरुषों के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इस कानून में महिलाओं को अपराधी नहीं माना जाता।

यह याचिका आई.पी.सी कि धारा 198 को भी चुनौती देता है जो एक विवाहित महिला के व्यथित पति को व्यभिचारी के संबंध में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है लेकिन व्यभिचारी पुरुष की उत्तेजित पत्नी को नहीं।

शीर्ष अदालत ने धारा 497 के मामले में क्या कहा?

याचिका का जवाब देते हुए, अदालत ने 2 अगस्त को कहा कि यह अजीब बात है कि अगर किसी अविवाहित पुरुष का किसी विवाहित महिला के साथ संबंध होता है तो वह व्यभिचार का अपराध नहीं माना जाता है।

अदालत ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि इस तरह के प्रावधान की अनुमति कैसे दी गई कि व्यभिचार के अपराध को नजरअंदाज कर दिया जब एक विवाहित पुरुष अपने पति की सहमति के बिना या सहमति के साथ किसी अन्य विवाहित महिला से यौन संबंध बनाए।

8 अगस्त को अगली सुनवाई में, अदालत ने केंद्र से सवाल किया था कि जब महिला का पति उसके साथ खड़ा था, तो 497 ने विवाह की "पवित्रता" को कैसे संरक्षित किया, जब विवाहेतर संबंध गैर-दंडनीय हो गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "शादी की पवित्रता पारस्परिक पारस्परिकता, समायोजन और रहने की इच्छा पर निर्भर है और शादी में पत्नी द्वारा सेक्स के लिए कोई स्थायी सहमति नहीं है।"

कानून को लिंग-तटस्थ बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया

सरकार की इस दलील के जवाब में कि अदालत को कानून को लिंग-तटस्थ बनाना चाहिए और इस तरह के रिश्तों में महिलाओं को अपराध का विस्तार करना चाहिए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि अदालत एक अपराध के कैनवास को चौड़ा नहीं कर सकती है लेकिन इसे संकीर्ण कर सकती है।

उन्होंने कहा, "भले ही हमने आईपीसी की धारा 497 को लिंग-तटस्थ बनाया हो, यह पुरुष को दंडित करने और महिला को बख्शने के मुद्दे को संबोधित करेगा, लेकिन हमें अभी भी यह तय करना है कि क्या यह अपराध होना चाहिए।"

धारा 497 के मामले से जुडी समयरेखा

निम्नलिखित घटनाओं की कालानुक्रमिक स्थिति उच्चतम न्यायालय में व्यभिचार पर दंडात्मक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहती है कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और महिलाओं की व्यक्तिगतता को नष्ट करता है।

10 अक्टूबर 2017: केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ शाइन ने आई.पी.सी. की धारा 497 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसने अपनी याचिका में कहा कि धारा 497 "इस आधार पर असंवैधानिक है कि यह पुरुषों के खिलाफ भेदभाव करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है”।

8 दिसंबर 2017: शीर्ष अदालत ने व्यभिचार पर दंड प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सहमति दी।

5 जनवरी 2018: शीर्ष अदालत एक पाँच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ को संदर्भित करता है जो व्यभिचार पर दंड कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करती है।

11 जुलाई 2018: केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि धारा 497 को खत्म करने से विवाह संस्था नष्ट हो जाएगी।

1 अगस्त 2018: संवैधानिक पीठ ने सुनवाई शुरू की।

2 अगस्त 2018: शीर्ष अदालत ने कहा कि वैवाहिक पवित्रता एक मुद्दा है लेकिन व्यभिचार पर दंड का प्रावधान स्पष्ट रूप से संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

8 अगस्त 2018: केंद्र व्यभिचार पर दंड कानून के प्रतिधारण का पक्षधर करती है, और कहती है कि यह सार्वजनिक अन्याय है जो पति / पत्नी, बच्चों और परिवार को मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाता है। शीर्ष अदालत ने छह दिन तक चली सुनवाई में व्यभिचार पर दंड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दलीलों पर फैसला रिज़र्व कर देती है।

27 सितंबर: शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक माना और दंड प्रावधान को रद्द कर दिया।

Offence : व्यभिचार


Punishment : 5 साल या जुर्माना या दोनों


Cognizance : गैर - संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट





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IPC धारा 497 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 497 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 497 अपराध : व्यभिचार



आई. पी. सी. की धारा 497 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 497 के मामले में 5 साल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 497 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 497 गैर - संज्ञेय है।



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आई. पी. सी. की धारा 497 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 497 जमानतीय है।



आई. पी. सी. की धारा 497 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 497 के मामले को कोर्ट प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।