धारा 377 आईपीसी - IPC 377 in Hindi - सजा और जमानत - प्रकॄति विरुद्ध अपराध
अपडेट किया गया: 01 Jan, 2025एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 377 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसारजो भी कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीवजन्तु के साथ प्रकॄति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा पूर्वक संभोग करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
स्पष्टीकरण--इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक संभोग संस्थापित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।
लागू अपराध
प्रकॄति विरुद्ध अपराध अपराध जैसे अप्राकृतिक रूप से संभोग करना।
सजा - आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह समझौता करने योग्य नहीं है।
सेक्शन 377: प्रकृति विरुद्ध अपराध
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 "प्रकृति विरुद्ध अपराधों" से संबंधित औपनिवेशिक युग के कानून को संदर्भित करती है और एक ऐसे कानून के रूप में कार्य करती है जो "प्रकृति के कानून के खिलाफ" यौन गतिविधियों को अपराधी बनाती है। यह कानून एक पुरातन और प्रतिगामी कानून के रूप में माना जाता है, कार्यकर्ता और एल.जी.बी.टी. (लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर) समुदाय के सदस्य 2001 से अदालतों में इस समलैंगिकता विरोधी कानून को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे।
जनवरी 2017 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय पीठ ने धारा 377 के समलैंगिकता के अपराधीकरण के 2013 के फैसले के पुनरीक्षण में धारा 377 को रद्द करने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने इसकी शुरुआत की।
धारा 377 क्या कहता है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में लिखा है, "जिसने भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग किया है, उसे आजीवन कारावास, या किसी ऐसे विवरण के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है। और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। " जबकि कानून स्पष्ट रूप से एल.जी.बी.टी. का उल्लेख नहीं करता है, हालाँकि "समान प्रकृति के विरुद्ध" का उल्लेख समान लिंग वाले यौन संबंधों के लिए किया गया है।
क्या धारा 377 केवल समलैंगिकों से संबंधित है?
यदि सीधे शब्दों में कहें तो, नहीं। जबकि धारणा यह है कि धारा 377 केवल समलैंगिकों को प्रभावित करती है, कानून राज्य को विषमलैंगिक यौन संबंध के मामलों पर भी हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। इस तथ्य को देखते हुए कि अधिनियम में "प्रकृति के कानून के खिलाफ" के निहितार्थों में निजी तौर पर मौखिक और गुदा सेक्स की सहमति से होने वाली यौन गतिविधियां शामिल हैं, धारा राज्य को विषमलैंगिकों के बीच निजी सहमति से काम करने का अधिकार देती है।
एल.जी.बी. टी. और मानवाधिकार कार्यकर्ता धारा 377 को निरसन क्यों करवाना चाहते थे?
विरोधी धारा 377 कार्यकर्ताओं के तर्क का आधार मौलिक अधिकारों, समानता और एकान्तता के संवैधानिक रूप से निहित सिद्धांतों पर आधारित है।
पिछली याचिकाओं में, कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से "लैंगिकता का अधिकार", "यौन स्वायत्तता का अधिकार" और "यौन साथी की पसंद का अधिकार" घोषित करने के लिए भारतीय संविंधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का हिस्सा बनने की प्रार्थना की थी। उन्होंने शीर्ष अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 1860 को असंवैधानिक घोषित करने की भी प्रार्थना की है।
धारा 377 में वकील की जरुरत क्यों होती है?
भारतीय दंड संहिता में धारा 377 का अपराध एक बहुत ही संगीन और गैर जमानती अपराध होता है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान दिया है, इस अपराध में एक अपराधी को अधिकतम 10 बर्षों तक के कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। कारावास के दंड के साथ - साथ इस धारा में आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई. पी. सी. में कुछ ही अपराध ऐसे हैं, जिनमें आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई जाती है, इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी विकट परिस्तिथि से निपटने के लिए केवल एक वकील ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है, तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है। और प्रकॄति विरुद्ध अपराध जैसे बड़े मामलों में ऐसे किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए जो कि ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो, और धारा 377 जैसे मामलों को उचित तरीके से सुलझा सकता हो। जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
---|---|---|---|---|
अप्राकृतिक अपराध | आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
Offence : अप्राकृतिक अपराध
Punishment : आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना
Cognizance : संज्ञेय
Bail : गैर जमानतीय
Triable : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
IPC धारा 377 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत क्या अपराध है?
आई. पी. सी. धारा 377 अपराध : अप्राकृतिक अपराध
आई. पी. सी. की धारा 377 के मामले की सजा क्या है?
आई. पी. सी. की धारा 377 के मामले में आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना का प्रावधान है।
आई. पी. सी. की धारा 377 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 377 संज्ञेय है।
आई. पी. सी. की धारा 377 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?
आई. पी. सी. की धारा 377 के मामले में बचाव के लिए और अपने आसपास के सबसे अच्छे आपराधिक वकीलों की जानकारी करने के लिए LawRato का उपयोग करें।
आई. पी. सी. की धारा 377 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 377 गैर जमानतीय है।
आई. पी. सी. की धारा 377 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?
आई. पी. सी. की धारा 377 के मामले को कोर्ट प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।