धारा 261 आईपीसी - IPC 261 in Hindi - सजा और जमानत - इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है

अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 261 का विवरण
  2. धारा 261 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 261 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 261 के अनुसार जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, किसी पदार्थ पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो, हटाएगा या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाएगा कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

Offence : सरकारी स्टांप वाले पदार्थ से किसी भी लेखन को करना, या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसके लिए उपयोग किए जाने वाले किसी दस्तावेज से हटाना


Punishment : 3 साल या जुर्माना या दोनों


Cognizance : संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट





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IPC धारा 261 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 261 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 261 अपराध : सरकारी स्टांप वाले पदार्थ से किसी भी लेखन को करना, या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसके लिए उपयोग किए जाने वाले किसी दस्तावेज से हटाना



आई. पी. सी. की धारा 261 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 261 के मामले में 3 साल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 261 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 261 संज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 261 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 261 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 261 जमानतीय है।



आई. पी. सी. की धारा 261 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 261 के मामले को कोर्ट प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।