धारा 428 आईपीसी - IPC 428 in Hindi - सजा और जमानत - दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 428 का विवरण
  2. धारा 428 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 428 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के अनुसार जो कोई दस रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीवजन्तु या जीवजन्तुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

Offence : 10 रुपये या ऊपर की ओर के मूल्य के किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, ममिंग या प्रतिपादन करके शरारत


Punishment : 2 साल या जुर्माना या दोनों


Cognizance : संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : कोई भी मजिस्ट्रेट



आईपीसी धारा 428 को बीएनएस धारा 325 में बदल दिया गया है।



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IPC धारा 428 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 428 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 428 अपराध : 10 रुपये या ऊपर की ओर के मूल्य के किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, ममिंग या प्रतिपादन करके शरारत



आई. पी. सी. की धारा 428 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 428 के मामले में 2 साल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 428 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 428 संज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 428 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 428 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 428 जमानतीय है।



आई. पी. सी. की धारा 428 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 428 के मामले को कोर्ट कोई भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।