धारा 416 आईपीसी - IPC 416 in Hindi - सजा और जमानत - प्रतिरूपण द्वारा छल
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 416 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के अनुसार कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है ।स्पष्टीकरण--यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक ।
दृष्टांत
(क) क उसी नाम का अमुक धनवान बैंकार है इस अपदेश द्वारा छल करता है । क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है ।
(ख) ख, जिसकी मॄत्यु हो चुकी है, होने का अपदेश करने द्वारा क छल करता है । क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है ।
आईपीसी धारा 416 को बीएनएस धारा 319 में बदल दिया गया है।
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