धारा 339 आईपीसी - IPC 339 in Hindi - सजा और जमानत - सदोष अवरोध।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 339 का विवरण

धारा 339 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 339 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित करे, तो वह सदोष अवरोध करना कहलाता है।

अपवाद - भूमि या जल के ऐसे निजी मार्ग में बाधा डालना जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है।
आईपीसी धारा 339 को बीएनएस धारा 126 में बदल दिया गया है।



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