धारा 199 आईपीसी - IPC 199 in Hindi - सजा और जमानत - विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिये जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 199 का विवरण
  2. धारा 199 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 199 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 199 के अनुसार जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकॄत हो, कोई ऐसा कथन करेगा, जो किसी ऐसी बात के संबध में, उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

लागू अपराध
विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिये जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन।
सजा - झूठे साक्ष्य के लिए उपबंधित दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और झूठे साक्ष्य देने के अपराध अनुसार विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

Offence : किसी भी घोषणा में गलत बयान जो साक्ष्य के रूप में प्राप्य कानून द्वारा


Punishment : झूठी साक्ष्य के लिए के रूप में


Cognizance : गैर - संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : झूठे साक्ष्य के लिए के रूप में



आईपीसी धारा 199 को बीएनएस धारा 236 में बदल दिया गया है।



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IPC धारा 199 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 199 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 199 अपराध : किसी भी घोषणा में गलत बयान जो साक्ष्य के रूप में प्राप्य कानून द्वारा



आई. पी. सी. की धारा 199 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 199 के मामले में झूठी साक्ष्य के लिए के रूप में का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 199 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 199 गैर - संज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 199 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 199 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 199 जमानतीय है।



आई. पी. सी. की धारा 199 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 199 के मामले को कोर्ट झूठे साक्ष्य के लिए के रूप में में पेश किया जा सकता है।