धारा 120क आईपीसी - IPC 120क in Hindi - सजा और जमानत - आपराधिक षड््यंत्र की परिभाषा
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 120क का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 120क के अनुसार जब कि दो या अधिक व्यक्ति--(1) कोई अवैध कार्य, अथवा
(2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड््यंत्र कहलाती है :
परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड््यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।
स्पष्टीकरण--यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है ।
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