धारा 55क आईपीसी - IPC 55क in Hindi - सजा और जमानत - समुचित सरकार की परिभाषा
अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 55क का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 55क के अनुसार धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से,--(क) उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मॄत्यु का दण्डादेश है, या ऐसे विषय से, जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है ; तथा
(ख) उन मामलों में उस राज्य की सरकार, जिसके अन्दर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, अभिप्रेत है, जहां कि दंडादेश (चाहे मॄत्यु हो या नहीं) ऐसे विषय से, जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है ।]
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