धारा 52क आईपीसी - IPC 52क in Hindi - सजा और जमानत - संश्रय
अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 52क का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 52क के अनुसार धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो, संश्रय शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद या प्रवहण के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है ।]आईपीसी धारा 52क शुल्कों के लिए
सर्व अनुभवी वकील खोजें