धारा 481 आईपीसी - IPC 481 in Hindi - सजा और जमानत - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना

अपडेट किया गया: 01 Nov, 2026
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 481 का विवरण

धारा 481 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 481 के अनुसार जो कोई किसी जंगम सम्पत्ति या माल की या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिसमें जंगम सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिन्हित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिन पर कोई चिह्न है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित सम्पत्ति या माल, या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई सम्पत्ति या माल, ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या सम्पत्ति- चिह्न का उपयोग करता है, यह कहा जाता है ।
आईपीसी धारा 481 को बीएनएस धारा 345 में बदल दिया गया है।



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