धारा 23 आईपीसी - IPC 23 in Hindi - सजा और जमानत - सदोष अभिलाभ / हानि।
अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 23 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के अनुसार सदोष अभिलाभ - सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो।सदोष हानि - सदोष हानि विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो।
सदोष अभिलाभ प्राप्त करना - जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखे रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है।
सदोष हानि उठाना- जब किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है।
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