धारा 91 आईपीसी - IPC 91 in Hindi - सजा और जमानत - ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है।

अपडेट किया गया: 01 Nov, 2025
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 91 का विवरण

धारा 91 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 91 के अनुसार धारा 87,88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो किसी व्यक्ति को, जो सहमति देता है या जिसकी ओर से सहमति दी जाती है; कारित कोई क्षति, जो उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का आशय हो, या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो के बिना भी स्वतः अपराध हैं।
आईपीसी धारा 91 को बीएनएस धारा 29 में बदल दिया गया है।



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