धारा 83 आईपीसी - IPC 83 in Hindi - सजा और जमानत - सात वर्ष से ऊपर किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 83 का विवरण

धारा 83 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकॄति और परिणामों का निर्णय कर सके ।
आईपीसी धारा 83 को बीएनएस धारा 21 में बदल दिया गया है।



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