धारा 83 आईपीसी - IPC 83 in Hindi - सजा और जमानत - सात वर्ष से ऊपर किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 83 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकॄति और परिणामों का निर्णय कर सके ।
आईपीसी धारा 83 को बीएनएस धारा 21 में बदल दिया गया है।
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