धारा 76 आईपीसी - IPC 76 in Hindi - सजा और जमानत - विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

अपडेट किया गया: 01 May, 2026
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 76 का विवरण

धारा 76 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई भी कार्य, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, अपराध नहीं है।
आईपीसी धारा 76 को बीएनएस धारा 14 में बदल दिया गया है।



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