धारा 66 आईपीसी - IPC 66 in Hindi - सजा और जमानत - जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए।
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 66 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसी किसी भांति का होगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था।
आईपीसी धारा 66 को बीएनएस धारा 8 में बदल दिया गया है।
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