धारा 66 आईपीसी - IPC 66 in Hindi - सजा और जमानत - जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 66 का विवरण

धारा 66 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसी किसी भांति का होगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था।
आईपीसी धारा 66 को बीएनएस धारा 8 में बदल दिया गया है।



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