धारा 444 आईपीसी - IPC 444 in Hindi - सजा और जमानत - रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 444 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 444 के अनुसार जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, वह रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।आईपीसी धारा 444 शुल्कों के लिए
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