धारा 443 आईपीसी - IPC 443 in Hindi - सजा और जमानत - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 443 का विवरण

धारा 443 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 443 के अनुसार जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गॄह-अतिचार करता है कि ऐसे गॄह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।
आईपीसी धारा 443 को बीएनएस धारा 330 में बदल दिया गया है।



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