धारा 441 आईपीसी - IPC 441 in Hindi - सजा और जमानत - आपराधिक अतिचार।
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 441 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के अनुसार यदि कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है; भयभीत, अपमानित या परेशान करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को भयभीत, अपमानित या परेशान करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, उसे आपराधिक अतिचार करना कहा जाता है।
आईपीसी धारा 441 को बीएनएस धारा 329 में बदल दिया गया है।
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