धारा 39 आईपीसी - IPC 39 in Hindi - सजा और जमानत - स्वेच्छया।
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 39 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, “स्वेच्छया” कारित करना कहलाता है।
आईपीसी धारा 39 को बीएनएस धारा 2 में बदल दिया गया है।
आईपीसी धारा 39 शुल्कों के लिए
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