धारा 39 आईपीसी - IPC 39 in Hindi - सजा और जमानत - स्वेच्छया।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 39 का विवरण

धारा 39 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, “स्वेच्छया” कारित करना कहलाता है।
आईपीसी धारा 39 को बीएनएस धारा 2 में बदल दिया गया है।



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