धारा 376क आईपीसी - IPC 376क in Hindi - सजा और जमानत - पॄथक् कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग्र
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 376क का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के अनुसार जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पॄथक््करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन, उससे पॄथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।आईपीसी धारा 376क शुल्कों के लिए
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