धारा 364क आईपीसी - IPC 364क in Hindi - सजा और जमानत - फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण।
अपडेट किया गया: 01 Sep, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
धारा 364क का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अनुसार जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मॄत्यु या उसको क्षति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी यथोचित आशंका पैदा करेगा कि उस व्यक्ति की मॄत्यु हो सकती है या उसको क्षति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को क्षति या उसकी मॄत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से रोकने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, तो उसे मॄत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।लागू अपराध
फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण करना।
सजा - मॄत्युदण्ड या आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक ग़ैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
---|---|---|---|---|
फिरौती के लिए अपहरण आदि | मृत्यु या जीवन + जुर्माना | संज्ञेय | गैर-जमानतीय | सत्र न्यायालय |
Offence : फिरौती के लिए अपहरण आदि
Punishment : मृत्यु या जीवन + जुर्माना
Cognizance : संज्ञेय
Bail : गैर-जमानतीय
Triable : सत्र न्यायालय
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IPC धारा 364क पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आई. पी. सी. की धारा 364क के तहत क्या अपराध है?
आई. पी. सी. धारा 364क अपराध : फिरौती के लिए अपहरण आदि
आई. पी. सी. की धारा 364क के मामले की सजा क्या है?
आई. पी. सी. की धारा 364क के मामले में मृत्यु या जीवन + जुर्माना का प्रावधान है।
आई. पी. सी. की धारा 364क संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 364क संज्ञेय है।
आई. पी. सी. की धारा 364क के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?
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आई. पी. सी. की धारा 364क जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 364क गैर-जमानतीय है।
आई. पी. सी. की धारा 364क के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?
आई. पी. सी. की धारा 364क के मामले को कोर्ट सत्र न्यायालय में पेश किया जा सकता है।