धारा 36 आईपीसी - IPC 36 in Hindi - सजा और जमानत - अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम।

अपडेट किया गया: 01 Jul, 2026
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 36 का विवरण

धारा 36 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 36 के अनुसार जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध समझा जाता है।
आईपीसी धारा 36 को बीएनएस धारा 3 में बदल दिया गया है।



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