धारा 321 आईपीसी - IPC 321 in Hindi - सजा और जमानत - स्वेच्छया उपहति कारित करना

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 321 का विवरण

धारा 321 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 321 के अनुसार जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छया उपहति करता है, यह कहा जाता है ।
आईपीसी धारा 321 को बीएनएस धारा 115 में बदल दिया गया है।



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