धारा 301 आईपीसी - IPC 301 in Hindi - सजा और जमानत - जिस व्यक्ति की मॄत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मॄत्यु करके आपराधिक मानव वध करना।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 301 का विवरण

धारा 301 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करके, जिसका आशय मॄत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मॄत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी ऐसे व्यक्ति की मॄत्यु कारित करके, जिसकी मॄत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मॄत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मॄत्यु कारित करता जिसकी मॄत्यु कारित करना उसका आशय था या वह जानता था कि उस व्यक्ति की मॄत्यु कारित होना सम्भाव्य है।
आईपीसी धारा 301 को बीएनएस धारा 102 में बदल दिया गया है।



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