धारा 23 आईपीसी - IPC 23 in Hindi - सजा और जमानत - सदोष अभिलाभ / हानि।
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 23 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के अनुसार सदोष अभिलाभ - सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो।सदोष हानि - सदोष हानि विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो।
सदोष अभिलाभ प्राप्त करना - जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखे रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है।
सदोष हानि उठाना- जब किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है।
आईपीसी धारा 23 को बीएनएस धारा 2 में बदल दिया गया है।
आईपीसी धारा 23 शुल्कों के लिए
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