धारा 189 आईपीसी - IPC 189 in Hindi - सजा और जमानत - लोक सेवक को क्षति करने की धमकी
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
धारा 189 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 189 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कॄत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलम्ब करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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किसी लोक सेवक को उसके साथ चोट पहुँचाने की धमकी देना या जिसमें वह दिलचस्पी रखता है, उसे करने के लिए प्रेरित करना या किसी भी आधिकारिक कार्य को करने के लिए मना करना | 2 साल या जुर्माना या दोनों | गैर - संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
Offence : किसी लोक सेवक को उसके साथ चोट पहुँचाने की धमकी देना या जिसमें वह दिलचस्पी रखता है, उसे करने के लिए प्रेरित करना या किसी भी आधिकारिक कार्य को करने के लिए मना करना
Punishment : 2 साल या जुर्माना या दोनों
Cognizance : गैर - संज्ञेय
Bail : जमानतीय
Triable : कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC धारा 189 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आई. पी. सी. की धारा 189 के तहत क्या अपराध है?
आई. पी. सी. धारा 189 अपराध : किसी लोक सेवक को उसके साथ चोट पहुँचाने की धमकी देना या जिसमें वह दिलचस्पी रखता है, उसे करने के लिए प्रेरित करना या किसी भी आधिकारिक कार्य को करने के लिए मना करना
आई. पी. सी. की धारा 189 के मामले की सजा क्या है?
आई. पी. सी. की धारा 189 के मामले में 2 साल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
आई. पी. सी. की धारा 189 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 189 गैर - संज्ञेय है।
आई. पी. सी. की धारा 189 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?
आई. पी. सी. की धारा 189 के मामले में बचाव के लिए और अपने आसपास के सबसे अच्छे आपराधिक वकीलों की जानकारी करने के लिए LawRato का उपयोग करें।
आई. पी. सी. की धारा 189 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 189 जमानतीय है।
आई. पी. सी. की धारा 189 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?
आई. पी. सी. की धारा 189 के मामले को कोर्ट कोई भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।