धारा 171झ आईपीसी - IPC 171झ in Hindi - सजा और जमानत - निर्वाचन लेखा रखने में असफलता
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 171झ का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171झ के अनुसार जो कोई किसी तत्समय प्रवॄत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।]इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), 1860 से अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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