धारा 171छ आईपीसी - IPC 171छ in Hindi - सजा और जमानत - निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 171छ का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171छ के अनुसार जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।आईपीसी धारा 171छ शुल्कों के लिए
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