धारा 171च आईपीसी - IPC 171च in Hindi - सजा और जमानत - निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड

अपडेट किया गया: 01 Jul, 2026
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 171च का विवरण

धारा 171च का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171च के अनुसार जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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