धारा 171च आईपीसी - IPC 171च in Hindi - सजा और जमानत - निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 171च का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171च के अनुसार जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), 1860 से अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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