धारा 171क आईपीसी - IPC 171क in Hindi - सजा और जमानत - अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 171क का विवरण

धारा 171क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171क के अनुसार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए--
2[(क) अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ;]
(ख) निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापल लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।

इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), 1860 से अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



आईपीसी धारा 171क शुल्कों के लिए सर्व अनुभवी वकील खोजें