धारा 171क आईपीसी - IPC 171क in Hindi - सजा और जमानत - अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित
अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
धारा 171क का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171क के अनुसार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए--2[(क) अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ;]
(ख) निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापल लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।
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