धारा 139 आईपीसी - IPC 139 in Hindi - सजा और जमानत - कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 139 का विवरण

धारा 139 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 139 के अनुसार कोई व्यक्ति, जो आर्मी ऐक्ट, सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट, इंडियन नेवी (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (1934 का 34), एअर फोर्स ऐक्ट या वायुसेना
अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं है।
आईपीसी धारा 139 को बीएनएस धारा 167 में बदल दिया गया है।



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