धारा 179 आईपीसी - IPC 179 in Hindi - सजा और जमानत - प्रश्न करने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक को उत्तर देने से इंकार करना।

अपडेट किया गया: 01 Apr, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 179 का विवरण
  2. धारा 179 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 179 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो छह महीने तक हो सकती है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

लागू अपराध
सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करना।
सजा - छह महीने का साधारण कारावास या एक हजार रुपए रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों ।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

Offence : कानूनी रूप से राज्य की सच्चाई के लिए बाध्य होना, और सवालों के जवाब देने से इनकार करना


Punishment : 6 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों


Cognizance : असंज्ञेय


Bail : जमानती


Triable : जिस कोर्ट में अपराध किया गया है, पाठ XXVI, के अधीन; या किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास





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IPC धारा 179 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 179 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 179 अपराध : कानूनी रूप से राज्य की सच्चाई के लिए बाध्य होना, और सवालों के जवाब देने से इनकार करना



आई. पी. सी. की धारा 179 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 179 के मामले में 6 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 179 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 179 असंज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 179 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 179 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 179 जमानती है।



आई. पी. सी. की धारा 179 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 179 के मामले को कोर्ट जिस कोर्ट में अपराध किया गया है, पाठ XXVI, के अधीन; या किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास में पेश किया जा सकता है।