धारा 366ख आईपीसी - IPC 366ख in Hindi - सजा और जमानत - विदेश से लड़की का आयात करना

अपडेट किया गया: 01 Jul, 2026
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 366ख का विवरण

धारा 366ख का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 366ख के अनुसार जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को 3[भारत] के बाहर के किसी देश से 4[या जम्मू-कश्मीर राज्य से] आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा 5।।।
वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), 1860 से अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



आईपीसी धारा 366ख शुल्कों के लिए सर्व अनुभवी वकील खोजें