धारा 366क आईपीसी - IPC 366क in Hindi - सजा और जमानत - अप्राप्तवय लड़की का उपापन

अपडेट किया गया: 01 Jul, 2026
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 366क का विवरण

धारा 366क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 366क के अनुसार जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिएविवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई का¹ा करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।


आईपीसी धारा 366क शुल्कों के लिए सर्व अनुभवी वकील खोजें