
धारा 351 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अनुसार, जो कोई भी, कोई संकेत या तैयारी इस आशय से करता है, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे संकेत या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा संकेत या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करना कहलाता है।
स्पष्टीकरण - केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते । किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, वे उसके संकेत या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे संकेत या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं।
आईपीसी धारा 351 शुल्कों के लिए
सर्व अनुभवी वकील खोजें