धारा 171ङ आईपीसी - IPC 171ङ in Hindi - सजा और जमानत - रिश्वत के लिए दण्ड

अपडेट किया गया: 01 Jul, 2026
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 171ङ का विवरण

धारा 171ङ का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171ङ के अनुसार जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :
परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी ।
स्पष्टीकरण--सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है ।


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