धारा 152 आईपीसी - IPC 152 in Hindi - सजा और जमानत - लोक सेवक के उपद्रव / दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 152 का विवरण
  2. धारा 152 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 152 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के अनुसार जो भी कोई ऐसे किसी लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध जनसमूह के बिखेरने, या उपद्रव / दंगे को दबाने का प्रयास में लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, पर हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण--यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अन्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी धारा 145 के अधीन दण्डनीय होगा ।

लागू अपराध
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।
सजा - तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

Offence : दंगा आदि को दबाने पर लोक सेवक पर हमला या बाधा डालना


Punishment : 3 साल या जुर्माना या दोनों


Cognizance : संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट



आईपीसी धारा 152 को बीएनएस धारा 195 में बदल दिया गया है।



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IPC धारा 152 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 152 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 152 अपराध : दंगा आदि को दबाने पर लोक सेवक पर हमला या बाधा डालना



आई. पी. सी. की धारा 152 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 152 के मामले में 3 साल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 152 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 152 संज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 152 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 152 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 152 जमानतीय है।



आई. पी. सी. की धारा 152 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 152 के मामले को कोर्ट प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।