धारा 142 आईपीसी - IPC 142 in Hindi - सजा और जमानत - विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना।

अपडेट किया गया: 01 Dec, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 142 का विवरण

धारा 142 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 142 के अनुसार जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जनसमूह को विधिविरुद्ध जनसमूह बनाते हैं, उस जनसमूह में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, उसे विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य कहा जाता है।
आईपीसी धारा 142 को बीएनएस धारा 189 में बदल दिया गया है।



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