क्या मृत व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकालना गैर-कानूनी है?


सवाल

अगर किसी बेटे ने अपने माता या पिता की मृत्यु के बाद उनके बैंक अकाउंट से एटीएम कार्ड और पिन का इस्तेमाल करके पैसे निकाल लिए, तो क्या यह कानूनी है? अगर बिना नॉमिनी या बैंक को बताए पैसे निकलवा लिए जाए, तो इसकी क्या सज़ा हो सकती है? और अगर ऐसा होता है तो असली वारिस क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते है?

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भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका बैंक अकाउंट तुरंत "फ्रीज़" हो जाना चाहिए। उस अकाउंट से पैसे सिर्फ़ नामांकित व्यक्ति (nominee) या वैधानिक वारिस (legal heirs) ही कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निकाल सकते हैं।

अगर मरने वाले का बेटा या कोई भी व्यक्ति एटीएम कार्ड और पिन का इस्तेमाल करके पैसे निकालता है, तो यह सीधा धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात माना जाएगा। ऐसे करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत यह अपराध बनता है, जिसमें जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

वारिसों के पास क्या विकल्प है?

  1. थाने में जाकर में शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मृतक के अकाउंट से ग़ैर-क़ानूनी तरीके से पैसे निकाले गए।
  2. बैंक को लिखित सूचना देकर अकाउंट फ्रीज़ करवा सकते हैं।
  3. सिविल कोर्ट में जाकर पैसे की वापसी या हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं।


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