क्या कॉल गर्ल बुलाना या पैसे देकर सेक्स करना भारत में लीगल है?


सवाल

अगर किसी व्यक्ति को भारत में कॉल गर्ल या वेश्या (Prostitute) के साथ पकड़ा जाता है, तो क्या ये क़ानूनी अपराध है? क्या भारत में पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाना क़ानूनन मान्य है? और अगर कोई पकड़ा जाए तो उस पर कौन-कौन से केस लग सकते हैं और सज़ा क्या हो सकती है?

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सीधे तौर पर “पैसे लेकर संबंध बनाना” अपराध नहीं है, लेकिन इसे पब्लिक जगह पर करना, दलाल के ज़रिए सेक्स करना, किसी को मजबूर करना या कोठा चलाना क़ानूनन अपराध है। यानी अगर कोई महिला अपनी मर्ज़ी से निजी जगह पर काम कर रही है, तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता।

अगर कोई किसी पब्लिक जगह जैसे होटल, लॉज या सड़क पर कॉल गर्ल के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 के तहत केस बन सकता है। ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है और कोर्ट में मामला जाने पर जुर्माना या जेल की सज़ा भी हो सकती है।

ज़्यादातर मामलों में पुलिस “पब्लिक डीसेंसी (public decency)” और “इम्मोरल एक्टिविटी (immoral activity)” के आधार पर कार्रवाई करती है। सज़ा आमतौर पर 3 महीने से 6 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकती है। अगर मामला गंभीर है जैसे - माइनर के साथ संबंध, जबरदस्ती या सेक्स ट्रैफिकिंग, तो सज़ा कई साल की हो सकती है।


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