में विकलांग 80 d id प्राप्त स्थाई विकलांग


सवाल

में विकलांग 80% ud id प्राप्त स्थाई विकलांग कानों से बहरा हूं। अस्थाई हाथ ठेले पर 10/रुपए की नाड़ी बेचकर दिनभर मुश्किल से 50 से 100 रूपए रोज बमुश्किल कमा पाता हूं। इसलिए मेरी पत्नी बच्चो सहित 2011 में भाग गई। मुझे बहरा भिखारी कहकर, और 2016 में कुटुंब न्यायालय उज्जैन में झूठा घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया।और 18/10/19को जज साहब ने मुझ गरीब विकलांग बहरा की ना सुनते हुए पत्नी के बिना सबूत दिए मेरे ऊपर 4000/महीना भरण पोषण का आदेश दे दिए।जबकि में कमाने लायक नहीं हूं।49 वर्ष का हूं।जिस बात को पत्नी ने आधार बना कर केस दर्ज किया की में घरेलू सामान खरीदने में असमर्थ हूं, तो 50 से100 रुपया बमुश्किल रोज कमाने वाले से जज साहब ने 4000/ महीना भरण पोषण का आदेश कैसे निकाल दिया। मुझे इंदौर हाईकोर्ट में अपील करने हेतु तत्काल सरकारी वकील साहब की जरूरत है। मुझ गरीब विकलांग को तत्काल सरकारी वकील साहब दिलवाया जाए। पत्नी के खराब आचरण के अनेक सबूत पूर्व पुलिस कार्यवाही के कई सबूत दिए 2011से मुझे बहरा कहकर छोड़ चुकी पत्नी 15000/महीना कमाती हैं, इसलिए भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। कोर्ट में पत्नी ने इंकार

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इस मामले में सरकारी वकील आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको किसी प्रकार की सहायता मिलेगी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत मामले होते हैं इसमें आपको अपने वकील को खड़ा करना होगा और उसके द्वारा ही समाधान पा सकते हैं संपर्क करें


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