एक निरोधक आदेश कैसे प्राप्त करें

April 04, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
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विषयसूची

  1. इस आदेश को आगे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है

आमतौर पर भारत में 'टर्मिनेशन' शब्द से निरोधक आदेश चलते हैं। निषेधाज्ञा / निरोधक आदेश एक न्यायिक उपाय है, जो व्यक्तियों को एक प्रतिबंधित कार्य करने से रोकता है, जिसे एक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कहा जाता है, या उन्हें किसी आदेश के प्रभाव को कम करने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसे अनिवार्य निषेधाज्ञा कहा जाता है, और यह अस्थायी, अंतरिम या अंतरसंबंधी या स्थायी भी हो सकता है। निषेधाज्ञा की राहत को एक अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है, यह विवेक पर आधारित होता है।

भारतीय अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94, 95 और आदेश XXXIX के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक अस्थायी निषेधाज्ञा देने को विनियमित करती हैं, जबकि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 36 से 42 तक अस्थायी और स्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित की जाती है।

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इस आदेश को आगे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है

  1. अस्थायी आदेश

एक मुकदमा के किसी भी स्तर पर एक इंटरलोक्यूटरी (मुक़दमे के दौरान) आवेदन पर एक अस्थायी या अंतरिम निषेधाज्ञा दी जा सकती है। यह एक अनंतिम उपाय है, जिसे अपनी मौजूदा स्थिति में विषय वस्तु को संरक्षित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य वादी के अधिकारों के विघटन को रोकना है। इस प्रकार का उपयोग तब किया जाएगा जब तत्काल राहत की आवश्यकता हो।
नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 94 (सी) और (ई) में प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत न्यायालय निषेधाज्ञा दे सकता है, और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 95 आगे उचित मुआवजे का प्रावधान करती है, जब ऐसी निषेधाज्ञा अनावश्यक प्रकृति की साबित होती है।
नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX के नियम 3 के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों में पूर्व-पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देने की शक्ति भी न्यायालय के साथ ही टिकी हुई है।
 

  1. स्थायी आदेश

वह व्यक्ति जिसके खिलाफ स्थायी आदेश दिया जाता है, उसे वह शिकायत करने वाले कार्य पर हमेशा के लिए रोक दी जाती है। यह केवल सुनवाई में किए गए एक अंतिम डिक्री द्वारा और मुक़दमे के गुण के आधार पर दिया जा सकता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (3) में (ए), (बी), (सी) और (डी) प्रावधानों में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है, जिनमें न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41, उप खंड (ए) से (जे) में विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बताया गया है, जिसमें निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।

इसके अलावा, आदेश की प्रकृति निवारक, निषेधात्मक, प्रतिबंधात्मक या अनिवार्य भी हो सकती है।

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निषेध का आदेश दायर करने के लिए आपको मुकदमा और न्यायालय की राशि पर विचार करना होगा जिसमें मुकदमा दायर किया जाना है। इस तरह के आदेश के लिए एक आवेदन के साथ निषेधाज्ञा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को संलग्न करना भी आवश्यक होता है, और मुकदमा की उचित शुल्क की राशि के साथ आगे की कार्यवाही की जाती है।

यह भी ध्यान दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा है, कि न्यायालय के पास आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत न आने वाले मामलों में निषेधाज्ञा जारी करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में दिया हुआ अधिकार होता है, हालाँकि विवेक का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि यहां दी गई जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से है। ऐसी कानून प्रक्रियाओं को शुरू करने से पहले एक विशेषज्ञ वकील से परामर्श जरूर करें।





ये गाइड कानूनी सलाह नहीं हैं, न ही एक वकील के लिए एक विकल्प
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