धारा 54 डी भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी स्टॉकिंग
June 25, 2022एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा Read in English
1) कोई भी व्यक्ति जो-
(i) एक महिला का पीछा करता है और इस तरह की महिला से संपर्क करने या संपर्क करने का प्रयास करता हैं और ऐसी महिला द्वारा उपेक्षा के एक स्पष्ट संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा दे;
(ii) इंटरनेट, ईमेल या किसी भी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग की पर नज़र रखता है, वह पीछा करने का अपराध करता है;
इस तरह का आचरण पीछा करने का अपराध नहीं होगा, बशर्ते यदि वह पीछा करने वाला व्यक्ति साबित करता है कि-
(i) उसने अपराध को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से पीछा किया गया था और पीछा करने के आरोपित व्यक्ति को राज्य द्वारा अपराध की रोकथाम और पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी; या
(ii) यह पीछा किसी कानून के तहत किया गया था या किसी भी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाए गए शर्त या आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए; या
(iii) विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण उचित और न्यायसंगत था।
(2) कोई भी व्यक्ति जो-
जो भी पीछा करने का अपराध करता है, तो उसे पहली दोषसिद्धि पर तीन साल तक की अवधि के किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा; और दूसरे या उसके बाद के दोषसिद्धि पर या तो उस अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से जो पांच साल तक हो सकता है, और वह जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा।
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