मेरे दादा जी मृत्यु 186 चुकी जमीन खतीयान


सवाल

मेरे दादा जी की मृत्यु 1986 में हो चुकी है, जमीन का खतीयान मेरे दादा जी नारायण मंडल के नाम से है। दादा जी के चार संतान हैं, एक मेरे पापा सुरेन्द्र मंडल ( मृत ), बड़े पापा सकलदेव मंडल( मृत ), बड़ी बुआ शारदा शर्मा ( मृत ), छोटी बुआ अनीता देवी। उनके चार संतानों में तीन गुजर चुके हैं सिर्फ एक बुआ जीवित है। दादा जी के जमीन का जो दो बेटों के हिस्सा ( बटवारा नामा 1991 में बना ) हुआ था उनमें से एक बड़े बेटे यानी को बड़े पापा के संतान थे उन दोनो ने अपना सारा हिस्सा बेच कर यहां से बाहर चले गए हैं। बाहर ही निवास करते हैं वो लोग। और जो हिस्सा मेरे पापा के तरफ था वो अभी तक है उसका रसीद अब मेरे ही नाम से कटता है। *तो क्या बुआ मेरे जमीन में हिस्सा ले सकती है।* पिता और भाई के मृत्यु होने के बाद भी वो मुझसे यानी को भतीजे से हिस्सा लेगी। ऐसा भी प्रावधान है क्या ???

उत्तर (1)


228 votes

वह आपसे हिस्सा नहीं ले सकती है कि आपके परिवार को जो बंटवारा हुआ है वह 1991 में हो चुका है! और बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा 2005 से मिलना शुरू है ! अगर आप की प्रॉपर्टी का पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 की बात हुआ होता उनका आपकी मतलब बुआ का राइट होता कि वह पार्टीशन को ओपन करा सकते थे


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में प्रॉपर्टी वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी प्रॉपर्टी वकीलों से सलाह पाए


प्रॉपर्टी कानून से संबंधित अन्य प्रश्न